24 दिन में मिलेंगे खाद और बीज के लाइसेंस
कृषिविभाग की ओर से कीटनाशक, खाद और बीज बिक्री के लिए जारी होने वाले लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। लाइसेंस नया जारी करवाना हो, रिन्यू करवाना या फिर डुप्लीकेट कॉपी जारी करवानी हो, इस सबके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। आवेदन सीधे सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से कर सकते हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सीएससी पर आवेदन अगर नहीं किया जाए तो जिला स्तर पर कृषि उपनिदेशक के कार्यालय से आवेदन करने की सुविधा है। सभी तरह के आवेदनों पर 24 दिन में विभाग के लिए लाइसेंस जारी करना अनिवार्य है। 8 सेवाओं में खाद और बीज के नये लाइसेंस, नवीनीकरण और डुप्लीकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
विभाग ने जारी किए तीन हजार लाइसेंस
विभागके मुताबिक फिलहाल कीटनाशक के करीब1 हजार लाइसेंस, बीज के करीब 1100 करीब साढ़े 800 लाइसेंस जिले में विक्रेताओं को जारी किए हुए हैं।
ये है विभिन्न लाइसेंस की फीस
खादबिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की फीस के लिए 1250 रुपये जबकि होलसेल के लाइसेंस के लिए 2250 रुपये आवेदन फीस जमा करवानी होगी। वहीं बीज लाइसेंस के लिए 1 हजार रुपये नये लाइसेंस 500 रुपये लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फीस निर्धारित है। कीटनाशक लाइसेंस के लिए 7500 रुपये या 500 रुपये प्रति प्रोडक्ट निर्धारित है। लाइसेंस 3 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इसके बाद रिन्यू करवाने अावश्यक हैं।
सीएससी से आवेदन करने पर फायदा
कृषिविभाग के अधिकारियों के अनुसार कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर सहूलियत है। सीएससी पर नकद फीस जमा करवाकर सीधे आवेदन होता है जबकि कृषि विभाग के कार्यालय से आवेदन करने पर यहां चालान जमा करवाना होगा।
ऑनलाइन सुविधा से है काफी सहूलियत : डीडीए
^कीटनाश,खाद बीज बिक्री के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विक्रेताओं और विभाग दोनों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे समय की बचत, ऑफिस के चक्कर ना लगाने और तय समय पर लाइसेंस जारी होने जैसी सहूलियत हैं। सीएससी से आवेदन स्वीकार हैं जो कि काफी फायदेमंद है।’’ बलवंतसहारण, डीडीए, फतेहाबाद
ऑनलाइन आवेदन







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