'द केरल स्टोरी 2' को हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, रिलीज पर लगी रोक हटी; जानें क्या था पूरा विवाद


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एंटरटेनमेंट न्यूज डेस्क। नई दिल्ली

विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी बहुचर्चित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) को लेकर चल रहा कानूनी गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक को हटाते हुए निर्माताओं को इसे सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने की हरी झंडी दे दी है।

क्या था कानूनी विवाद?

फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही यह विवादों के केंद्र में आ गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि फिल्म का कंटेंट सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है और एक विशेष राज्य (केरल) की छवि को नकारात्मक तरीके से पेश करता है।
इससे पहले, केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही, कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को भी कड़ी फटकार लगाई थी कि उन्होंने बिना गहन विचार किए फिल्म को 'U/A' सर्टिफिकेट कैसे दे दिया।

डिवीजन बेंच का फैसला और मेकर्स की जीत : 

सिंगल बेंच के रोक वाले आदेश के खिलाफ प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मेकर्स के पक्ष को सुनने के बाद, अदालत ने फिल्म पर लगे स्टे को हटा लिया। कोर्ट के इस फैसले से फिल्म की टीम ने राहत की सांस ली है और अब फिल्म बिना किसी कानूनी बाधा के बड़े पर्दे पर उतरने के लिए तैयार है।

क्या है फिल्म की कहानी?

'द केरल स्टोरी 2' की कहानी तीन युवतियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों के अनुसार, उन पर धर्म बदलने के लिए मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया गया, जिसमें उन्हें जबरन प्रतिबंधित भोजन (बीफ) खिलाने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। फिल्म के विषय को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में पहले से ही तीखी बहस छिड़ी हुई है।

अब कब होगी रिलीज?

फिल्म मूल रूप से 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट के स्टे की वजह से इसकी स्क्रीनिंग टालनी पड़ी थी। अब जबकि हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, उम्मीद जताई जा रही है कि मेकर्स जल्द ही नई रिलीज डेट की घोषणा करेंगे या तुरंत सिनेमाघरों में इसे प्रदर्शित करेंगे।