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स्टेट न्यूज डेस्क
बिहार के 'युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग' ने विदेश में नौकरी करने के इच्छुक कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। अब इमीग्रेशन क्लीयरेंस (EC) वाले देशों में जाने से पहले प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह प्रशिक्षण 'बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो' द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कामगारों को विदेशी श्रम कानून, अधिकारों, जिम्मेदारियों और वहां की संस्कृति से अवगत कराना है ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकें।
सबक लें और सुरक्षित रहें :
हाल ही में बिहार के कई जिलों के युवा फर्जी एजेंटों के झांसे में आकर विदेश में फंस गए थे। कहीं पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, तो कहीं तय वेतन से कम पर बंधुआ मजदूरी कराई गई। कई मामलों में तो कामगारों को कानूनी मदद तक नहीं मिल पाई क्योंकि वे अवैध तरीके से वहां पहुंचे थे।
लोगों से सरकार की अपील :
इन गलतियों को न दोहराएं। सरकार द्वारा दी जा रही यह निःशुल्क ट्रेनिंग आपको उन कानूनों और अधिकारों से लैस करेगी, जिससे कोई भी विदेशी कंपनी या एजेंट आपका शोषण नहीं कर पाएगा।
प्रमुख दिशा-निर्देश:
* केवल www.emigrate.gov.in पर पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश जाएं।
* बिना वैध वर्क वीजा और दस्तावेजों के यात्रा न करें।
* नियोक्ता और अनुबंध (Agreement) की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हस्ताक्षर करें।
*पंजीकरण के लिए https://pdot.mea.gov.in पर लॉग इ
न करें।
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